
जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को 4 साल की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना

जौनपुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में मारपीट और जानलेवा हमले के करीब 16 साल पुराने मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी अभियोजन पैरवी के क्रम में 7 नवंबर 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जौनपुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
मामला गौराबादशाहपुर थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 128/10 से संबंधित है। इसमें धर्मापुर निवासी संदीप यादव पुत्र बाबूराम को आरोपी बनाया गया था। उसके खिलाफ जानलेवा हमला, मारपीट, चोट पहुंचाने, घर में घुसकर धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज था।
न्यायालय ने सुनवाई के बाद संदीप यादव को धारा 308/34 और 323/34 भादवि में दोषसिद्ध करते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जौनपुर पुलिस ने इस फैसले को ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया।







