
जानलेवा हमले के मामले में दो भाइयों को 7-7 साल की सजा, 25-25 हजार का जुर्माना

जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के 10 साल पुराने मामले में न्यायालय ने दो आरोपितों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी पैरवी के क्रम में 7 नवंबर 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जौनपुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
मामला खुटहन थाना क्षेत्र के अहरपुर गांव से जुड़ा है। मु0अ0सं0 10/16 के तहत दर्ज मुकदमे में रमेश पुत्र जैसराज और सत्यदेव उर्फ सतक पुत्र जैसराज निवासी अहरपुर को आरोपी बनाया गया था। दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज था।
न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोनों अभियुक्तों को धारा 307/34, 325/34 और 323/34 भादवि में दोषसिद्ध कर प्रत्येक को सात वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जौनपुर पुलिस ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी अभियोजन पैरवी का परिणाम बताया।







