
भाजपा सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री नटवर गोयल के खिलाफ लखनऊ में FIR

- कैसरबाग थाने में प्रोफेसर मारूफ मिर्जा ने दर्ज कराई एफआईआर
- नटवर गोयल और उनके बेटे हिमांशु गोयल नामजद।
- IPC की धारा 420, 467, 468 और 471 के
- बालाजी कंस्ट्रक्शन और गोयल के सहयोगी को भी आरोपी बनाया गया।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री नटवर गोयल के खिलाफ फ्लैट से जुड़े मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह एफआईआर लखनऊ के कैसरबाग थाने में प्रोफेसर मारूफ मिर्जा की शिकायत पर दर्ज की गई है। मामले में नटवर गोयल के साथ उनके बेटे हिमांशु गोयल का नाम भी शामिल है।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं में धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल से संबंधित आरोप शामिल हैं।मामले में बालाजी कंस्ट्रक्शन और गोयल के एक सहयोगी को भी आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता ने फ्लैट से जुड़े लेन-देन और दस्तावेजों में कथित अनियमितताओं को लेकर आरोप लगाए हैं।
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जाएगी। एफआईआर में नामजद होना आरोप साबित होने के समान नहीं है और आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी।
फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। संबंधित पक्षों की ओर से मामले में कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आने पर घटनाक्रम में आगे जानकारी जुड़ सकती है।








