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    बड़ौदा यूपी बैंक के सेवानिवृत्त मैनेजर की सड़क हादसे में मौत पर 39 लाख रुपये मुआवजे का आदेश

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    तीन वर्ष पहले स्कूटी से जाते समय हुई थी दुर्घटना, मोटर दुर्घटना अधिकरण ने बीमा कंपनी को दो माह में भुगतान का दिया निर्देश
    जौनपुर। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले बड़ौदा यूपी बैंक के सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक के परिजनों को बड़ी राहत देते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) के न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को ब्याज सहित 39 लाख रुपये क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि यह राशि आदेश की तिथि से दो माह के भीतर मृतक के आश्रितों को उपलब्ध कराई जाए।

    मामले के अनुसार, लाइन बाजार थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी, मुरादगंज निवासी पन्नालाल (64 वर्ष), जो बड़ौदा यूपी बैंक से सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक थे, 3 जुलाई 2023 की रात करीब 8:30 बजे स्कूटी से जा रहे थे। इसी दौरान पॉलिटेक्निक चौराहे के निकट एक तेज रफ्तार एवं लापरवाही से चलाई जा रही मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई।

    दुर्घटना के बाद मृतक की पत्नी शांति एवं उनके पुत्रों ने मोटरसाइकिल चालक, वाहन स्वामी तथा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में क्षतिपूर्ति याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों का परीक्षण कराया तथा आवश्यक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।

    सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मृतक की मासिक पेंशन 41,891 रुपये स्वीकार की। दोनों पक्षों की दलीलों, अभिलेखों एवं गवाहों के बयानों का गहन परीक्षण करने के बाद अधिकरण ने स्पष्ट रूप से माना कि दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक की उपेक्षा एवं लापरवाही के कारण हुई थी। इसके आधार पर न्यायालय ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह मृतक के आश्रितों को ब्याज सहित 39 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति निर्धारित अवधि के भीतर अदा करे।

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