18वर्ष से कम आयु के छात्र/छात्राओं से लैंगिक अपराध पर पाक्सो एक्ट 2012 के तहत कठोर सजा. उमेश कुमार ADJ-2ND

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मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज, जौनपुर मे जनपद न्यायाधीश जौनपुर श्री सुशील कुमार शशि के निर्देशन में विधिक साक्षरता शिविर के अंतर्गत POCSO Act-2012 के संबंध में विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को बाल संरक्षण एवं POCSO अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करना रहा।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री उमेश कुमार, ADJ-2nd तथा श्री अनिल कुमार सिंह, चीफ LADC ने छात्र-छात्राओं को POCSO एक्ट के विभिन्न प्रावधानों, विशेष कर 18 वर्ष से कम के छात्र एवं छात्राओं को लैंगिक अपराध,गलत मंसा से किसी को घूरना, स्पर्श करना, नाबालिक उम्र में प्रेम प्रसंग में शारीरिक संबंध बनाना,आदि सभी कारणों से दी जाने वाली सजा वाले अनुच्छेद / धारा से बच्चों के अधिकारों तथा उनके संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान करते हुए जागरूक किया कि पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध साबित होने पर कम से कम 10 साल की सजा उम्र कैद तथा फांसी तक की सजा का प्रावधान है।अतिथियों ने विद्यार्थियों से जागरूक रहने तथा किसी भी प्रकार की अनुचित घटना की स्थिति में उचित माध्यम जैसे (1090 ,1098,15100) हेल्पलाइन नं से सहायता लेने का आह्वान किया।कार्यक्रम में प्रधानाचार्य मोहम्मद नासिर ख़ान ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन धर्मेंद्र जी ने किया।इस अवसर पर ADJ-2ND के कार्यालय से श्री सुनील कुमार मौर्य (ऑपरेटर)एवं श्री सुनील कुमार (पी०एल०वी०)तथा विद्यालय से शाहिद अलीम,अनवर अल्वी,मो०अहमद,तंजील,रुश्दी,सलमान,आजम,अनुपम,सुशील,आतिश,मो०अली,शहजाद,जैस, फैजी,प्रदीप,आदि उपस्थित रहे।

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