जौनपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत जौनपुर पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशन में गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एसीजेएम तृतीय न्यायालय जौनपुर ने चोरी के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दंडित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0-30/24, धारा 379/411 भादवि से संबंधित मामले में अभियुक्त मोनू उर्फ दिलशाद पुत्र स्वर्गीय सगीर निवासी रसीदाबाद थाना लाइन बाजार, जौनपुर के विरुद्ध सुनवाई चल रही थी। मामले में पुलिस द्वारा साक्ष्यों का प्रभावी संकलन एवं अभियोजन पक्ष द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
दिनांक 15 मई 2026 को माननीय न्यायालय एसीजेएम तृतीय, जौनपुर ने अभियुक्त को आरोपित धाराओं में दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि तक के कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त सात दिन का कारावास भुगतना होगा।
जौनपुर पुलिस ने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई एवं प्रभावी पैरवी का क्रम आगे भी जारी रहेगा। पुलिस विभाग का उद्देश्य अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाकर कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है।


