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    श्रावण सोमवार पर जौनपुर शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री, 4 अगस्त सुबह तक रहेगा प्रतिबंध

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    जौनपुर। श्रावण सोमवार के अवसर पर कांवरियों और श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। यातायात व्यवस्था को सुचारु, जाम मुक्त और दुर्घटना रहित बनाए रखने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है।

    यातायात पुलिस के अनुसार 2 अगस्त 2026 (रविवार) सुबह 10 बजे से 4 अगस्त 2026 (मंगलवार) सुबह 8 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले गैस, डीजल, पेट्रोल और मेडिकल सेवा से संबंधित वाहनों को छोड़कर सभी भारी वाहनों का शहर में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

    इस दौरान पचहटिया तिराहा, प्रसाद तिराहा, शिवापार हाईवे अंडरपास, अलीगंज (पकड़ी) हाईवे तिराहा, जगदीशपुर चौराहा, चांदपुर हाईवे अंडरपास और कुत्तुपुर तिराहा से शहर की ओर आने वाले भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा।

    यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने तथा यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। इससे कांवरियों और श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित एवं सुगम ढंग से संपन्न कराई जा सकेगी।

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