
होटल-रेस्टोरेंटों में खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान, नौ प्रतिष्ठानों की जांच

जौनपुर। होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रिटेल चेन, ढाबा और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। 24 और 25 सितंबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नौ प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए पांच नमूने लिए गए, जबकि छह प्रतिष्ठानों को कमियां दूर करने के लिए नोटिस जारी किया गया।
डोमिनोज समेत कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण
खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार यादव, अपराजिता तिवारी और अंजू यादव की टीम ने हुसेनाबाद टीडी कॉलेज रोड स्थित डोमिनोज, टीडी कॉलेज रोड स्थित रघुवंशी रेस्टोरेंट, ओलंदगंज स्थित होटल रघुवंशी इन के रेस्टोरेंट, आजमगढ़ रोड वाजिदपुर स्थित रेडचिली रेस्टोरेंट, रूधौली शाहगंज स्थित आशीर्वाद फैमिली रेस्टोरेंट और शाहगंज स्थित एप्पल ढाबा एंड रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। इनमें पाई गई कमियों को दूर करने के लिए कुछ प्रतिष्ठानों को मौके पर निर्देश दिए गए, जबकि कई को नोटिस जारी किया गया।
यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 का कार्यक्रम जारी, पांच फरवरी से शुरू होंगी हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाएंमिठाई दुकानों से लिए गए नमूने
ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के क्रम में सुरेरी थाना क्षेत्र के करौंदीकला गांव में श्री श्यामलाल पटेल की मिठाई दुकान का निरीक्षण किया गया। यहां बेसन लड्डू और छेना मिठाई के नमूने जांच के लिए लिए गए। कजगांव मोड़ स्थित यादव मिष्ठान भंडार से पेड़ा का नमूना लिया गया और कमियां दूर करने के लिए नोटिस जारी किया गया। कटघरा स्थित श्रीराम स्वीट्स से पनीर और दूध बर्फी के नमूने लिए गए। यहां भी विभिन्न कमियां मिलने पर सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया।
जांच रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई
विभाग के अनुसार अभियान के दौरान कुल नौ प्रतिष्ठानों की जांच करते हुए पांच खाद्य नमूने संग्रहित किए गए और छह प्रतिष्ठानों को सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया। नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा संबंधित विनियमावली 2011 के तहत नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिष्ठानों को मानकों का पालन करने के निर्देश
विभाग ने जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड चेन, ढाबा और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों के लिए हेडकैप, एप्रन और ग्लव्स का प्रयोग अनिवार्य बताया गया है। कर्मचारियों के छह माह के भीतर के अद्यतन चिकित्सा प्रमाण-पत्र रखने, इस्तेमाल किए जाने वाले पानी की आईएसआई 10500 मानक के अनुसार जांच रिपोर्ट रखने और पेस्ट कंट्रोल प्रमाण-पत्र उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कच्चे खाद्य पदार्थ और बर्तन धोने के लिए अलग-अलग सिंक, ढक्कनदार डस्टबिन, खाद्य पदार्थों के स्टॉक रजिस्टर और खरीद के बिल रखना जरूरी है। कैशमेमो पर खाद्य अनुज्ञप्ति या पंजीकरण संख्या अंकित करने तथा किचन में वेज और नॉनवेज सेक्शन का स्पष्ट विभाजन रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।








