गैंगस्टर एक्ट में राजन यादव दोषसिद्ध, जेल में बिताई अवधि की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना

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जौनपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत जौनपुर पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दंडित किया है।

मामले में 12 अक्टूबर 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), जौनपुर की अदालत ने राजन यादव पुत्र विजय बहादुर यादव निवासी मीरा बाजार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को दोषी करार दिया। यह मामला खुटहन थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 375/2019 से संबंधित है, जिसमें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की गई थी।

न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है।

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