कपड़े की दुकान में चोरी का खुलासा, शराब ठेके का सेल्समैन गिरफ्तार

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चोरी की रकम के 10,500 और ठेके की बिक्री के 65 हजार रुपये समेत कुल 75,500 रुपये बरामद

खुटहन। गभीरन बाजार में कपड़े की दुकान का ताला तोड़कर हुई चोरी के मामले का खुटहन पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी गभीरन स्थित देशी शराब के ठेके पर सेल्समैन के रूप में काम करता है। उसके कब्जे से कपड़े की दुकान से चोरी किए गए 10,500 रुपये और ठेके की बिक्री के मालिक से छिपाकर रखे गए 65 हजार रुपये समेत कुल 75,500 रुपये बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद आरोपी का चालान न्यायालय भेज दिया।

पुलिस के अनुसार, बरंगी गांव निवासी विशाल मौर्य पुत्र वेदप्रकाश मौर्य ने 16 अक्टूबर को थाना खुटहन में तहरीर देकर बताया कि 15 और 16 अक्टूबर की मध्यरात्रि गभीरन बाजार स्थित उनकी कपड़े की दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर गल्ले में रखे 15 हजार रुपये चुरा ले गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा संख्या 348/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4) और 305(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस ने मामले की छानबीन की। पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी शाहगंज के निर्देशन तथा थानाध्यक्ष खुटहन विक्रम लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए शनिवार, 17 अक्टूबर को मुखबिर की सूचना पर शाहमऊ-पनौली मुख्य मार्ग से शिवम वर्मा पुत्र विजय बहादुर वर्मा निवासी धमौर, थाना खुटहन को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह गभीरन स्थित देशी शराब के ठेके पर सेल्समैन है। उसने ठेके की बिक्री के 65 हजार रुपये अपने मालिक से छिपाकर रखे थे। पुलिस के अनुसार, इस रकम को लेकर चोरी की घटना का रूप देने के लिए उसने 16 अक्टूबर की सुबह शराब के ठेके का ताला तोड़ा और किसी को संदेह न हो, इसलिए बगल में स्थित कपड़े की दुकान का ताला तोड़कर गल्ले से रुपये निकाल लिए। इसके बाद उसने स्थानीय दुकानदारों और डायल-112 पर चोरी होने की सूचना दी।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कपड़े की दुकान से चोरी किए गए रुपयों में से 10,500 रुपये तथा ठेके की बिक्री के 65 हजार रुपये बरामद किए। पुलिस ने उसके खिलाफ खुटहन थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 348/2026 के अलावा मुकदमा संख्या 329/2026, आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत दर्ज मामले का भी उल्लेख किया है। चोरी के मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2) भी आपराधिक इतिहास में दर्ज बताई गई है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह, उपनिरीक्षक सत्येन्द्र नारायण सिंह, हेड कांस्टेबल मनोज कन्नौजिया और आरक्षी सूरज गोंड शामिल रहे। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया।

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