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पीड़ित पक्ष का जख्म जल्द भरने में सहायक हैं लोक अदालतें: ट्रिब्यूनल जज

एक्सीडेंट क्लेम के 25 मामलों का हुआ निस्तारण,1.68 करोड़ मिलेगी पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति

45 प्रकीर्ण मामलों में 2.05 करोड़ रुपए याचीगण के पक्ष में हुए अवमुक्त

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। ट्रिब्यूनल जज भू देव गौतम ने सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।एक्सीडेंट क्लेम के 25 मामलों का निस्तारण हुआ।1.68 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति पीड़ित पक्ष को मिलेगी।45 प्रकीर्ण मामलों में का निस्तारण हुआ। 2.05 करोड़ रुपए याचीगण के पक्ष में हुए अवमुक्त हुए।
जज भूदेव गौतम ने कहा कि पीड़ित पक्ष का जख्म जल्द भरने में लोक अदालतें सहायक हैं। दुर्घटना में परिवार उजड़ने पर तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है।पीठ के सदस्य अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोक अदालत ही वादकारियों को त्वरित न्याय व क्षतिपूर्ति दिलाने में सहायक होगी। इस अवसर पर वीरेंद्र सिन्हा, बिहारी लाल पटेल, राणा प्रताप सिंह, जेपी सिंह, सत्येंद्र सिंह,नीलेश निषाद, सुजीत निषाद,जेसी पांडेय, सूर्यभान चौहान आदि अधिवक्ता उपस्थित थे।

लोक अदालत में अधिवक्ता को मिला न्याय
दीवानी कचहरी से घर जाते समय रोडवेज तिराहा के पास 2018 में वरिष्ठ अधिवक्ता बीना श्रीवास्तव मोटरसाइकिल से टक्कर में घायल हो गई थीं। बाइक का बीमा नहीं था। ट्रिब्यूनल जज भूदेव गौतम ने दोनों पक्षों को प्री मीटिंग में बुलवाकर वार्ता कराया।काफी प्रयास के बाद वाहन स्वामी पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने के लिए राजी हुआ और लोक अदालत में आपसी समझौते से मामले का निस्तारण हो गया।

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