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    गर्भवती महिला और बच्चे को अवैध हिरासत में रखना यातना – हाईकोर्ट।

    BySatyameva Jayate News

    Dec 1, 2024
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    लखनऊ

    महिलाओं के मामलों को सावधानी से संभालने के लिए निर्देश जारी करे सरकार – कोर्ट।
    मामले में दस दिन में जवाबी हलफनामा दाखिल करे सरकार – कोर्ट।
    अपहरण के मामले में बयान दर्ज करने के लिए गर्भवती महिला और उसके दो साल के बच्चों को अवैध हिरासत में रखने को लेकर दाखिल हुई याचिका।
    कोर्ट ने मामले को शक्ति का दुरुपयोग और यातना बताया।

    पीड़ित महिला को एक लाख रुपए मुआवजा देने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश।
    अगस्त 2021 में आगरा में दर्ज हुआ था महिला के अपहरण का मामला ।
    महिला के परिजनों ने दर्ज कराया था अपहरण का मामला।
    महिला की ओर से अपहरण का खंडन किया गया।
    महिला के मुताबिक वो लखनऊ में पति के पास रह रही है।
    आगरा पुलिस के दरोगा अनुराग कुमार पर गर्भवती महिला और उसके दो साल के बच्चे को बयान दर्ज करने के लिए अवैध हिरासत में लेने का आरोप।

    मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।

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