बरसठी, जौनपुर। थाना क्षेत्र में अलग-अलग घटनाओं को लेकर पुलिस ने चार मामलों में विभिन्न आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनमें युवती को बहला-फुसलाकर भगाने, जान से मारने व अपहरण की धमकी देने, मारपीट करने और फोन पर धमकी देने के आरोप शामिल हैं।
पहले मामले में थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने गांव के ही करन पुत्र राजेश पर अपनी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित पिता के अनुसार दोनों के बीच पहले भी बातचीत को लेकर परिवारों में समझौता कराया गया था, लेकिन 18 जून को आरोपी उनकी पुत्री को अपने साथ ले गया। काफी तलाश के बाद भी युवती का पता नहीं चलने पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 87 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दूसरे मामले में गोपालपुर गांव निवासी शिवांश पाठक की तहरीर पर पुलिस ने सूरज शुक्ला और शनि सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 351(3) एवं 351(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि दोनों ने मोबाइल फोन पर जान से मारने, हाथ-पैर तोड़ने, जबरन उठा ले जाने तथा कार्यालय में नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।
तीसरे मामले में निकुंभनपुर (चतुर्भुजपुर) निवासी विकास गौतम ने आरोप लगाया कि 18 जून को परियत बाजार में उनकी गाड़ी में धक्का देने का विरोध करने पर श्रवण तिवारी उर्फ बब्बू और आकाश उपाध्याय ने उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि आकाश ने पत्थर से सिर पर वार कर उन्हें घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने बीएनएस की धारा 115(2), 351(3) तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(va) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बरसठी थाना प्रभारी जय प्रकाश यादव ने बताया कि सभी मामलों में प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा प्रत्येक मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है।

