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    आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराने वाले कीटनाशी विक्रेताओं का लाइसेंस होगा निरस्त

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    जौनपुर। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) कृषि भवन, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद के सभी कीटनाशी विक्रेताओं, जिनमें पेस्ट कंट्रोल, हाउस होल्ड, विनिर्माता, थोक एवं फुटकर विक्रेता शामिल हैं, के लिए आईपीएमएस (इंटिग्रेटेड पेस्टीसाइडस मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

    विभाग की ओर से स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जो विक्रेता आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराएंगे, उनकी कीटनाशी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) तत्काल निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा सभी विक्रेताओं को लगातार पंजीकरण कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

    बताया गया कि पोर्टल पर पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई थी, लेकिन अब तक केवल 345 कीटनाशक विक्रेताओं ने ही पंजीकरण कराया है, जबकि 178 विक्रेता अभी भी अपंजीकृत हैं। ऐसे सभी विक्रेताओं को अगले दो दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण कराने को कहा गया है।

    अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण न कराने पर संबंधित विक्रेताओं का कीटनाशी प्राधिकार पत्र स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विक्रेता की होगी।

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