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    हत्यारोपी महिला सहित दो को आजीवन कारावास

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    50-50 हजार रूपये का लगा जुर्माना

    जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय प्रशांत सिंह की अदालत ने 8 वर्ष पूर्व हत्या कर शव को कुएं में फेंककर साक्ष्य विलोपन के दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
    अभियोजन कथानक के अनुसार मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के बांसदेवपट्टी गांव निवासी राजेश पाल ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि 7 सितंबर 2018 को दिन में 2 बजे उसके पिता राजेश ट्रैक्टर एजेंसी जाने के लिए घर से निकले थे। देर रात तक वापस घर न पहुंचने पर उनकी खोजबीन की गई लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। उनका मोबाइल नंबर भी बंद था। 10 सितंबर को औरैला गांव स्थित एक कुएं में शव मिलने की सूचना पर वहां जाकर देखा तो कुएं में उसके पिता की मोटरसाइकिल व उनकी लाश मिली जो 6 टुकड़ों में कटी हुई थी। कुम्हार बस्ती की बिंदु देवी पत्नी मन्नालाल प्रजापति व 3-4 अन्य लोग मिलकर उसके पिता की हत्या किए हैं।
    पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी बिंदु देवी व नागेंद्र मिश्रा उर्फ लंगड़ा को हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।

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