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    मुख्यमंत्री आवास योजना से वंचित पात्र परिवार 30 जुलाई तक करें आवेदन

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    जौनपुर। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से वंचित पात्र परिवारों के लिए आवेदन करने का अवसर दिया गया है। परियोजना निदेशक केके पांडेय ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवार 30 जुलाई 2026 तक अपने संबंधित विकासखंड में खंड विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं।

    योजना के तहत आवासविहीन दिव्यांगजन, निराश्रित महिलाएं, मुसहर वर्ग के परिवार, एसिड अटैक पीड़ित आवासहीन व्यक्ति और दैवी आपदा से प्रभावित परिवार पात्र हैं। निराश्रित महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पति की मृत्यु हो चुकी हो। एसिड अटैक पीड़ितों के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। वहीं, दैवी आपदा से प्रभावित उन परिवारों को पात्रता में शामिल किया गया है, जिनका घर वर्षा, आगजनी आदि से ध्वस्त हुआ हो और जिन्हें संबंधित तहसील से पिछले तीन वर्षों में 4,000 रुपये का गृह अनुदान मिला हो।

    परियोजना निदेशक ने कहा कि विशेष अभियान के तहत पात्र परिवारों को योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। इसके बावजूद यदि कोई पात्र परिवार अभी भी आवास योजना से वंचित है तो वह 30 जुलाई तक संबंधित विकासखंड के खंड विकास अधिकारी को आवेदन दे।

    यदि विकासखंड स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई नहीं की जाती है तो परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जौनपुर के मोबाइल नंबर 9454465260 पर संचालित व्हाट्सएप पर खंड विकास अधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र की प्रति, मोबाइल नंबर और आवास के फोटोग्राफ के साथ पूरी जानकारी भेजी जा सकती है।

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