जौनपुर


– कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। जिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) ने बताया कि सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक 11 अप्रैल 2023 (मंगलवार), नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय 11 अप्रैल 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक (पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय 18 अप्रैल 2023 (मंगलवार) (पूर्वान्ह 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), अभ्यर्थन की वापसी का दिनांक व समय 20 अप्रैल 2023 (गुरुवार) (पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक), प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय 21 अप्रैल 2023 (शुक्रवार) (पूर्वान्ह 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), मतदान का दिनांक व समय 04 मई 2023 (गुरूवार) (पूर्वान्ह 07.00 बजे से अपरान्ह 06.00 बजे तक), मतगणना का दिनांक व समय 13 मई 2023 (शनिवार) (पूर्वान्ह 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) किया जायेगा।
जनपद में कुल 12 नगरीय निकाय है जिसमें 03 नगर पालिका परिषद व 09 नगर पंचायते है। नगर पालिका परिषद शाहगंज, जौनपुर एवं मुंगराबादशाहपुर, नगर पंचायत जफराबाद, कचगॉच, गौराबादशाहपुर, खेतासराय, मछलीशहर, मड़ियाहॅू, रामपुर, केराकत, बदलापुर है।
कुल वार्ड 208 (नगर पालिका परिषदों में 89 वार्ड तथा नगर पंचायतों में 119 वार्ड है), कुल मतदान केन्द्र 154, कुल मतदान स्थल 488, जोन 19, सेक्टर 40 है। आरओ 39, एआरओ 48 लगाये गये है। प्रभारी अधिकारी 23, सहायक प्रभारी अधिकारी 45 लगाये गये है। संवेदनशील मतदान केन्द्र 44, स्थल 133, अति संवेदनशील (एचएस प्लस) मतदान केन्द्र 34, स्थल 112, अति संवेदनशील प्लस मतदान केन्द्र 16, स्थल 66, सामान्य मतदान केन्द्र 60, स्थल 117, कुल महिला मतदाता 233153, कुल पुरुष मतदाता 205684, कुल मतदाता 438837 है।
2023 में विगत सामान्य निर्वाचन-2017 से कुल 129778 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। मतदान कार्मिक-2540 (कुल 635 मतदान पार्टी बनायी जाएगी, कुल मतदान स्थल का 130 प्रतिशत) मतगणना कार्मिक- 1040 (कुल 260 मतगणना पार्टी बनायी जाएगी 02 शिफ्टों के लिए) 23852 कार्मिको की उपलब्ध है।
547 मतदान किट बनाये जाने है जिन्हें 20 अप्रैल 2023 तक तैयार कर लिया जाएगा।
आयोग द्वारा नामित प्रेस से मतपत्रों का मुद्रण कराया जाएगा। जनपद में कुल 438837 मतदाता है इस प्रकार अध्यक्ष पद के एवं सदस्य पद के लिए अलग-अलग मतपत्र मुद्रित कराये जायेंगे।
आयोग के निर्देशानुसार डाक मतपत्र जनपद स्तर पर मुद्रित कराये जाएंगे। मतदान कराये जाएंगे। कार्मिको के द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण स्थल पर निकायवार फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा और वही पर मतदान कार्मिक जो जनपद के किसी भी नगरीय निकाय का मतदाता है, डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकेगा। मतदान के पश्चात प्रतिदिन मतपेटी कोषागार के डबल लॉक में सुरक्षित रखा जाएगा, जिसे मतगणना के दिन प्रातः 06.00 बजे सम्बन्धित ए०आर०ओ० द्वारा कोषागार के डबल लॉक से निकालकर मतगणना हेतु मतगणना स्थल पर ले जाया जाएगा।
अध्यक्ष एवं सदस्य पद के मतपत्र एक ही मतपेटिका में डाले जाएंगे। प्रत्येक मतदान स्थल पर 02 मतपेटी भेजी जाएगी जिसके लिए कुल 976 मतपेटिकाओं की आवश्यकता है। जनपद में कुल 14000 मतपेटिकाएं उपलब्ध है।
आयोग द्वारा 09 अप्रैल 2023 को अधिसूचना जारी किये जाने के साथ ही जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी पुलिस की अध्यक्षता में निकायवार टीमों का गठन कर दिया गया है जो निर्वाचन समाप्ति तक क्रियाशील रहेगी।
व्यय अनुवीक्षण हेतु जनपद में प्रत्येक निकाय के लिए 03 उड़न दस्ते एवं 03 स्थायी निगरानी टीम का गठन किया गया है। इस प्रकार जनपद में कुल 36 उड़न दस्ता टीम एवं 36 स्थायी निगरानी टीम गठित की गयी है जो 24 घण्टे क्रियाशील रहकर कार्यवाही करेगी।
मतदान पार्टियों को मतदान स्थल तक पहुँचाये जाने के लिए लगभग 200 सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट, आर०ओ०, एफ०एस०टी०/एस०एस०टी० टीम के लिए लगभग 150 भारी वाहन एवं हल्के वाहनों की आवश्यकता होगी।
आयोग द्वारा अति संवेदनशील प्लस मतदान केन्द्रों पर वेब कास्टिंग करायी जाएगी। जनपद में कुल 16 अति संवेदनशील प्लस मतदान केन्द्र चिन्हित किये गये है। नामांकन स्थलों का निर्धारण कर दिया गया है। नामांकन सभी तहसील मुख्यालय पर होगा।
मतदान पार्टी प्रस्थान के लिए स्थल निर्धारित कर दिया गया है। मतगणना केन्द्र, मतगणना केन्द्र का निर्धारण कर दिया गया है। अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष तथा सदस्य पद हेतु उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा वह सम्बन्धित नगरीय निकाय का निर्वाचक हो।
अनारिक्षत श्रेणी के अध्यक्ष नगर पालिका परिषद का नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रु0 500, जमानत की धनराशि 8000 रुपये, अनु0जा0/अनु0ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 250 रुपये और जमानत राशि 4000 रुपये। अधिकतम व्यय सीमा रुपये 9 लाख है। अनारिक्षत श्रेणी के सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रु0 200, जमानत धनराशि 2000, नाम निर्देशन का पत्र का मूल्य 100 रुपये और जमानत राशि 1000 रुपये। अधिकतम व्यय सीमा रुपये 2 लाख है। अनारिक्षत श्रेणी के अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रु0 250, जमानत धनराशि 5000, नाम निर्देशन का पत्र का मूल्य 125 रुपये और जमानत राशि 2500 रुपये। अधिकतम व्यय सीमा रुपये 2.5 लाख है। अनारिक्षत श्रेणी के सदस्य नगर पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रु0 100, जमानत धनराशि 2000, नाम निर्देशन का पत्र का मूल्य 50 रुपये और जमानत राशि 1000 रुपये। अधिकतम व्यय सीमा रुपये 50 हजार है।
पुलिस अधीक्षक डा0 अजय पाल शर्मा द्वारा बताया गया कि निर्वाचन के लिए सभी प्रकार की तैयारी पूर्ण कर ली गयी है। निर्वाचन को प्रभावित करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।