डॉक्टर की चार पहिया वाहन पर गलत ई-चालान, नोटिस को लेकर विवाद
जौनपुर। यातायात व्यवस्था की कार्यप्रणाली को लेकर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक डॉक्टर की चार पहिया कार का चालान कथित रूप से “बिना हेलमेट” के लिए कर दिया गया। इस गलती के बाद संबंधित ई-चालान और नोटिस चर्चा का विषय बन गया है।
सहकारी कॉलोनी, रुहट्टा निवासी डॉ. विनोद सिंह के अनुसार, वह 16 मई 2026 की शाम करीब 6:24 बजे अपने ड्राइवर के साथ कार (नंबर: UP 62 CN 5834) से दीदारगंज-खेतासराय मार्ग से गुजर रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्हें जो ई-चालान प्राप्त हुआ, उसमें वाहन श्रेणी मोटर कार (चार पहिया वाहन) दर्ज होने के बावजूद उल्लंघन “दो पहिया वाहन बिना हेलमेट” का दिखाया गया था और ₹1,000 का शमन शुल्क अंकित किया गया।
इस चालान को लेकर संबंधित पक्ष ने सवाल उठाते हुए इसे तकनीकी या मानवीय त्रुटि बताया है।
इसके अलावा नोटिस में वाहन चालक की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है, साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्धारित समय में जानकारी न देने पर ₹500 का जुर्माना या तीन माह तक की सजा अथवा दोनों का प्रावधान हो सकता है।
इस पूरे प्रकरण को लेकर अधिवक्ता घनश्याम ओझा ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा है कि मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि बिना जांच के इस प्रकार के चालान आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं।
फिलहाल यह मामला चर्चा में है और संबंधित विभागीय स्तर पर इसकी समीक्षा की संभावना जताई जा रही है।

