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    खाद्यान्न की कालाबाजारी के आरोप में समूह की अध्यक्षा सहित चार पर केस

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    खुटहन। अहरपुर गांव में सरकारी खाद्यान्न वितरण में अनियमितता और कालाबाजारी के आरोप में पूर्ति निरीक्षक आशुतोष कुमार सिंह की तहरीर पर समूह की अध्यक्षा सहित चार लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की विवेचना कर रही है।

    गत 11 अगस्त को शिकायत मिलने पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी शाहगंज और पूर्ति निरीक्षक ने गांव पहुंचकर जांच की। इस दौरान 39 कार्डधारकों के बयान दर्ज किए गए। कार्डधारकों ने आरोप लगाया कि उचित दर विक्रेता द्वारा नियमित रूप से अंगूठा लगवाने के बावजूद उन्हें एक से दो माह का खाद्यान्न नहीं दिया गया।

    जांच में ई-पॉस मशीन के अभिलेखों और दुकान के भौतिक स्टॉक का सत्यापन किया गया। इसमें निर्धारित मात्रा के सापेक्ष करीब 19 कुंतल गेहूं और 63 कुंतल चावल की कमी मिली।
    दुकान से बरामद 5 कुंतल गेहूं को कब्जे में लेकर दूसरे उचित दर विक्रेता की सुपुर्दगी में दिया गया। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद साधनाऔर इनके पति ललित मोहन, समूह अध्यक्षा सरिता और इनके पति सुभाष के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

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