
जमालापुर मेले में तेज साउंड बजाने पर पुलिस की कार्रवाई, एवन कंपनी के सैकड़ों लाउडस्पीकर जब्त

जौनपुर। जिले की रामपुर थाना क्षेत्र के जमालापुर बाजार में बीते 19 अक्टूबर की रात हुई युवक की हार्ट अटैक की मौत के मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए खुद लाउडस्पीकर संचालक के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने एवन कंपनी के साउंड को जप्त कर कार्रवाई शुरू कर दिया है।
शारदीय नवरात्र के मौके पर 19 अक्टूबर को जमालापुर में नवमी के दिन भीषण मेला लगा हुआ था इस दौरान साउंड कंपटीशन भी हो रहा था। जहां आरोप है कि 150 से 200 डेसीबल तक साउंड बजाया जा रहा था। इस दौरान इलाहाबाद से नव युवक संस्था ने एवन एवं नवज्योति संस्था ने शान कंपनी को अपने साउंड का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया था। इसी दौरान रात में अचानक नवज्योति संस्था के प्रबंधक रवि सिंह उर्फ टोनी की मौत हो गई।
इन्हीं बातों का संज्ञान में लेते हुए जमालापुर चौकी प्रभारी राम आसरे कुशवाहा ने अज्ञात डीजे संचालक पर बीएनएस की धारा 293 में मुकदमा दर्ज करवाया। चौकी प्रभारी ने अपने तहरीर में दिखाया कि डीजे संचालकों को थाने में मीटिंग के दौरान बताया गया था कि साउंड की डेसीबल कम कर बजाएं लेकिन मेले के दौरान इतना अधिक साउंड बजाया जा रहा था कि सड़क भी कंपन कर रही थी। उन्होंने माननीय हाईकोर्ट के शासनादेश एवं आदेश हवाला देते हुए कहा कि मेले के दौरान डीजे संचालकों द्वारा मानक व आदेशों निर्देशों के विपरीत मनमानी तरीके से निर्धारित ध्वनि से अधिक तीव्रता से तेज साउंड में डीजे बजाया गया जिससे मेले में भ्रमणशील व उपस्थित आम जनमानस का जीवन संकट पूर्ण हो गया, मेले के दौरान डीजे की वीडियो ग्राफी भी कराई गई है। डीजे संचालकों द्वारा तेज ध्वनि प्रदूषण कर आम जनमानस का जीवन खतरे में डाला गया जो कानूनन अपराध है।
इसके बाद रामपुर पुलिस ने चौकी प्रभारी के शिकायत को संज्ञान में लेते हुए बीएनएस की धारा 293 में मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने 22 अक्टूबर की अपराह्न मड़ियाहूं में पहुंचकर एवन कंपनी के सैकड़ों लाउडस्पीकर को जप्त कर कार्रवाई के लिए थाने ले गए है।








