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    दूध की शुद्धता पर खाद्य विभाग का शिकंजा, 12 नमूने लिए

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    जौनपुर, 11 अगस्त। आमजन को शुद्ध दूध एवं दुग्ध पदार्थों से निर्मित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 10 और 11 अगस्त को जनपद में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में दूध के कुल नौ नमूने संग्रहित किए गए। इसके अलावा शिवगुलामगंज बाजार में छापेमारी कर दोहरा और कटी सुपारी के तीन नमूने लिए गए तथा करीब 37 हजार रुपये मूल्य की सामग्री मौके पर नष्ट कराई गई।

    सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉ. मंजुला सिंह ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश के आदेश एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। कार्रवाई सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय के निर्देशन तथा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार जायसवाल के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने की।

    अभियान के दौरान खेतासराय स्थित नैना डेयरी से गाय के दूध, खुटहन रोड शाहगंज में फेरी विक्रेता से गाय के दूध, मुफ्तीगंज में फेरी विक्रेता से मिश्रित दूध, महिमापुर जलालपुर स्थित यादव डेयरी से भैंस के दूध, प्रधानपुर मड़ियाहूं रोड स्थित कान्हा दुग्ध डेयरी से भैंस के दूध, सरकी केराकत रोड स्थित आस्था डेयरी से गाय के दूध, मड़ियाहूं रोड में फेरी विक्रेता से मिश्रित दूध, खरका तिराहा स्थित प्रतिष्ठान से गाय के दूध तथा माधव पट्टी-कजगांव रोड पर फेरी विक्रेता से गाय के दूध का नमूना लिया गया।

    इस प्रकार जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए कुल नौ नमूने संग्रहित किए गए। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।

    दोहरा और कटी सुपारी पर भी छापेमारी

    प्राप्त सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शिवगुलामगंज बाजार स्थित एक प्रतिष्ठान पर आकस्मिक छापेमारी की। यहां से दोहरा के दो तथा कटी सुपारी का एक नमूना, कुल तीन नमूने संग्रहित किए गए। कार्रवाई के दौरान मौके पर करीब 40 किलोग्राम दोहरा, जिसकी अनुमानित कीमत 22 हजार रुपये बताई गई, तथा 30 किलोग्राम कटी सुपारी, जिसकी अनुमानित कीमत 15 हजार रुपये थी, नष्ट कराई गई।

    खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संग्रहित किए गए सभी नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित विनियमावली, 2011 के तहत नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

    विभाग ने स्पष्ट किया कि आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के प्रवर्तन अभियान आगे भी जारी रहेंगे। मिलावट अथवा मानकों के विपरीत खाद्य पदार्थों की बिक्री पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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