जौनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के आदेश पर लाइनबाजार थाने में आबकारी विभाग के एक निरीक्षक और एक सिपाही के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी समेत विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला शराब दुकान संचालक से कथित रूप से विभागीय खर्च के नाम पर धन मांगने से जुड़ा है।
हुसेनाबाद निवासी राकेश कुमार सिंह ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उनकी पत्नी चौरी बाजार क्षेत्र में देशी शराब की दुकान संचालित करती हैं। आरोप है कि 24 अगस्त 2024 को आबकारी सिपाही शुजाउद्दीन ने फोन कर विभागीय आकस्मिक खर्च का हवाला देते हुए धनराशि मांगी। बाद में आबकारी निरीक्षक आदित्य सिंह से बातचीत कराई गई, जिन्होंने कथित तौर पर 1800 रुपये देने की बात कही।
शिकायतकर्ता के अनुसार रुपये न देने पर दुकान सीज कराने और कार्रवाई की धमकी दी गई, जिसके बाद उन्होंने भयवश धनराशि दे दी। उन्होंने बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है।
सीजेएम के निर्देश पर 9 जून 2026 को लाइनबाजार थाने में दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिकायतकर्ता के आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।

