जौनपुर। दहेज उत्पीड़न और नवविवाहिता की हत्या के एक चर्चित मामले में अदालत ने दोषी पति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने जुर्माने की आधी धनराशि मृतका की मां को प्रदान करने का आदेश दिया है।
मामला रामपुर थाना क्षेत्र के भिऊरा गांव का है। अभियोजन के अनुसार मड़ियाहूं क्षेत्र के बारी गांव निवासी कमलावती ने अपनी पुत्री रेनू की शादी 21 नवंबर 2017 को दिनेश पटेल के साथ की थी। शादी के बाद पति एवं ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में पांच लाख रुपये की मांग की जाने लगी। मांग पूरी न होने पर रेनू को लगातार प्रताड़ित किया जाता था।
4 मार्च 2020 को मृतका के परिजनों को सूचना मिली कि रेनू की मौत हो गई है और उसका शव कुएं में पाया गया है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी पति दिनेश पटेल को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को दहेज उत्पीड़न के मामलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

