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    न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना पर चला प्रशासन का बुलडोजर

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    जौनपुर। केराकत तहसील क्षेत्र के छितौना गांव में न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भूमधरी भूमि पर जबरन लगाए गए खड़ंजे को राजस्व विभाग की टीम ने रविवार को हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। तहसील प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया और क्षेत्र में प्रशासनिक सख्ती की चर्चा रही।
    जानकारी के अनुसार, छितौना गांव निवासी सत्यप्रकाश पुत्र रामआसरे ने शनिवार को आयोजित तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उनकी भूमधरी भूमि पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद कुछ लोगों ने जबरन खड़ंजा बिछा दिया है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने तथा अवैध निर्माण हटाने की मांग की थी।
    मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसील प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया और जांच के लिए 13 सदस्यीय टीम का गठन किया। रविवार सुबह राजस्व विभाग की टीम जेसीबी मशीन के साथ गांव पहुंची। नायब तहसीलदार संदीप सिंह के नेतृत्व में राजस्व कर्मियों ने मौके का निरीक्षण किया और न्यायालय के आदेश तथा राजस्व अभिलेखों के आधार पर कार्रवाई शुरू की।
    कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार संदीप सिंह के साथ राजस्व निरीक्षक विवेक श्रीवास्तव, प्रमोद यादव सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडेय भी पुलिस बल के साथ मौके पर डटे रहे। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी से अवैध रूप से लगाए गए खड़ंजे को उखाड़कर हटाया गया और संबंधित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया।
    कार्रवाई के दौरान गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से उन लोगों में खलबली मच गई, जिन्होंने न्यायालय के आदेश की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य कराया था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
    स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि इससे न्यायालय के आदेशों की गरिमा बनी है और अवैध कब्जों पर प्रभावी अंकुश लगाने का संदेश गया है। तहसील प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों में कानून का पालन करें तथा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से पहले संबंधित नियमों और आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

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