तेजी बाजार थाना अंतर्गत मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा के मतदान केंद्र एवम मतदान बूथों का निरीक्षण सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉ ज्ञान प्रकाश द्वारा किया गया। थाना क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन के समय वर्नुबल एवम क्रिटिकल बूथ पर संवेदनशीलता के मापन एवम शांतिपूर्ण मतदान हेतु जागरूक करने तथा भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए भ्रमण कर उपस्थित लोगो को बताया कि चुनाव में गड़बड़ी करने वाले लोगों के चिन्हांकन में पुलिस एवम प्रशासन निचले स्तर तक कवायद में लगा है। थाना अध्यक्ष को निर्देशित करते हुए हुए कहा कि गंभीर अपराध, मारपीट की घटनाओं में संलिप्त लोगों पर विशेष नजर रखे। ऐसे लोगों को चिन्हित कर 107/116/151 गुंडा एक्ट के अंतर्गत प्रभावी कार्याही करे। जमीनी विवादों एवम प्रधानी चुनाव के समय संज्ञान में आए प्रकरण पर विशेष एक्सरसाइज करे। व्यापारी एवम जन मानस को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है पचास हजार रुपए से अधिक की नगदी ले कर न चले । यदि है तन उससे संबंधित दस्तावेज साथ रखें एवम मांगे जाने पर प्रस्तुत करे। चुनाव प्रचार में चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन करे उसके उल्लंघन की शिकायत के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सी-विजिल मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से नागरिक विभिन्न तरीके से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सी-विजिल मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कोई भी नागरिक सी-विजिल मोबाइल ऐप में आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी फोटोग्राफ, वीडियो या ऑडियो अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से दर्ज की गई शिकायत दर्ज करने के 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता को शिकायत करने के लिए अपना नाम और मोबाइल नंबर देने की कोई बाध्यता नहीं है लेकिन अगर शिकायतकर्ता अपने नाम या मोबाइल नंबर से शिकायत करता है तो अपनी शिकायत की स्थिति में हुई कार्यवाही को देख सकता है।


इसमें से प्राप्त शिकायतें की सबसे पहले संबंधित को प्रेषित कर जांच करवाई जाती है और जांच आख्या के आधार पर निर्णय किया जाता है। सही पायी गयी शिकायत पर प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
उपजिला अधिकारी /सहायक निर्वाचन अधिकारी मुंगराबादशाह पुर डॉ ज्ञान प्रकाश ने उपस्थित मतदाताओं को जागरूक करते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिये वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड,बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्तः पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड एनपीआर के अन्तर्गत आरजीभाई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द/राज्य सरकार/लोक उपयन/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आइडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। एपिक के संबंध में लेखन अशुद्धि वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजर अंदाज कर देना चाहिए, बशर्ते निर्वाचक की पहचान EPIC से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐस एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, बशर्ते उस निर्वाचक का नाम, जहाँ वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिवा फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। किसी भी बात के होते हुये भी प्रवासी निर्वाचकों को, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1960 की धारा 20 क के अधीन निर्वावक नामावलियों में पंजीकृत है, उन्हें नतदान केन्द्र में उनको केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।
सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपजिला अधिकारी डॉ ज्ञान प्रकाश ने उपस्थित लोगो को बताया कि आमतौर पर सी-विजिल ऐप में धनराशि वितरण, गिफ्ट/कूपन वितरण, शराब वितरण आदि शिकायतों के अतिरिक्त बिना अनुमति पोस्टर, बैनर लगाना, बिना अनुमति बैठक करना, बिना अनुमति के प्रचार में गाड़ी लगाना, धार्मिक तथा उन्मादी भाषण करने सम्बन्धी परिवाद अंकित किये जाते है। अगर उक्त से संबंधित कोई कोई सूचना उनके पास है तब सीवीगिल एप पर या उनके मोबाइल फोन 7678261264 पर की सकती है। शाम को पुलिस एवं जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया गया। उक्त के समय थाना अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, डिप्टी कलेक्टर प्राजक्ता त्रिपाठी, तहसीलदार अजीत कुमार साथ रहे।