जौनपुर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अनीता ने बताया कि वित्तीय वर्ष एवं शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के बावजूद विभिन्न तकनीकी एवं अन्य कारणों से योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा ऐसे सभी वर्गों के पात्र छात्रों के लिए पोर्टल पर आवश्यक कार्रवाई की समयसारिणी निर्धारित की गई है। इसमें उन छात्रों को शामिल किया गया है, जिनके आवेदन शिक्षण संस्थानों से अग्रसारित नहीं हो सके, पीएफएमएस से रिजेक्ट हो गए अथवा अन्य कारणों से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ नहीं मिल सका।
निर्धारित समयसारिणी के अनुसार त्रुटिपूर्ण आवेदनों को शिक्षण संस्थान स्तर से सही करने का कार्य 16 से 18 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित एवं पात्र डाटा को अग्रसारित करने की अवधि 17 से 19 सितंबर तक निर्धारित है। वहीं जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा को लॉक करने की प्रक्रिया 17 से 25 सितंबर 2026 तक पूरी की जाएगी।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने पात्र छात्रों एवं संबंधित शिक्षण संस्थानों से निर्धारित समयसीमा में आवश्यक कार्रवाई पूरी करने की अपील की है, ताकि पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दिलाया जा सके।

