बहन के हत्यारे को आजीवन कारावास





खुटहन थाना क्षेत्र के फतेहगढ़ में अविवाहित बहन की हत्या करने एवं साक्षी पाने के लिए उसके शव को जलाने के दोषी भाई प्रदीप सिंह को जनपद न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने आजीवन कारावास एवं ₹15000 जुर्माने की सजा सुनाया।
दोषी प्रदीप कुमार सिंह नेगी खुटहन थाने में एफ आई आर दर्ज कराया कि 6 अक्टूबर 2014 को शाम 6:00 बजे उसकी बहन अर्चना सिंह उम्र 18 वर्ष घर के अंदर कमरे का दरवाजा बंद करके आग लगाकर जल कर मर गई है घर पर कोई नहीं था जब वह पहुंचा तो दरवाजा पर से मारकर खोला देखा वह अंदर जरी मरी पड़ी थी मिट्टी के तेल की बदबू आ रही थी पुलिस विवेचना में प्रकाश में आया कि प्रदीप सिंह ने ही फावड़े की लकड़ी के बेड से गला दबाकर अर्चना की हत्या किया साक्षी छुपाने के लिए उसके शव पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिया प्रदीप की निशानदेही पर पालक का फावले की लकड़ी कमरे के अंदर गोबर के कूड़े के अंदर से बरामद हुई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की डीजीसी अनिल सिंह कप्तान ने गवाहों को परीक्षित कराया।